दिल्ली हाई कोर्ट ने दहेज के लिए जलाने वाले पति की सजा घटाई, पत्नी ने किया माफ
‘महिलाओं का दिल बहुत बड़ा होता है’, दहेज के लिए जलाने वाले पति को पत्नी ने किया माफ; दिल्ली HC ने घटाई सजा
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने दहेज के लिए पत्नी को जलाने के दोषी पति की सजा को घटा दिया है, क्योंकि पत्नी सविता ने उसे माफ कर दिया है और उसके साथ रह रही है। अदालत ने कहा कि सविता के पांच बच्चों के लिए यह निर्णय महत्वपूर्ण है।
- 01दिल्ली हाई कोर्ट ने पति की सजा को घटाया
- 02पत्नी सविता ने पति को माफ किया
- 03दहेज के लिए जलाने की घटना 2000 में हुई थी
- 04सविता के पांच बच्चे हैं, जिनमें से तीन घटना के बाद पैदा हुए
- 05दिल्ली सरकार ने सजा में राहत देने का विरोध किया
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने दहेज के लिए पत्नी को जलाने के दोषी पति राजू की सजा को घटा दिया है। न्यायमूर्ति विमल कुमार यादव की पीठ ने यह निर्णय इस आधार पर लिया कि पत्नी सविता ने अपने पति को माफ कर दिया है और वह उसके साथ रह रही है। सविता ने अदालत में कहा कि वह अपीलकर्ताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं चाहती। यह मामला 2000 में राजापुरी में घटित हुआ था, जब सविता को उसके ससुराल वालों ने दहेज के लिए आग के हवाले कर दिया था। इस घटना के दौरान सविता गर्भवती थी। कोर्ट ने कहा कि सविता के पांच बच्चे हैं, जिनमें से तीन घटना के बाद पैदा हुए। जबकि दिल्ली सरकार ने सजा में राहत देने का विरोध किया, अदालत ने सविता के माफ करने के निर्णय को ध्यान में रखते हुए सजा को घटाने का फैसला लिया।
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यह निर्णय समाज में दहेज प्रथा के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने का काम कर सकता है।
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