भारत सरकार ने LPG और PNG कनेक्शन नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए
LPG सिलेंडर से जुड़ा बड़ा नियम बदला, PNG कनेक्शन लेने वालों को राहत, गैस डिलीवरी टाइम पर भी आया अपडेट

Image: Zee News
भारत सरकार ने LPG सिलेंडर और PNG कनेक्शन से जुड़े नियमों में बदलाव किए हैं। अब PNG कनेक्शन लेने वाले उपभोक्ताओं को LPG सिलेंडर सरेंडर करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा, LPG सिलेंडर की डिलीवरी समय में भी सुधार हुआ है।
- 01PNG कनेक्शन लेने वाले उपभोक्ताओं को अब LPG सिलेंडर सरेंडर करने की आवश्यकता नहीं है।
- 02सरकार ने 25 मई को नए नियमों की अधिसूचना जारी की।
- 03उपभोक्ता PNG कनेक्शन लेने के 30 दिन बाद LPG कनेक्शन बंद करवा सकते हैं।
- 04LPG सिलेंडर की डिलीवरी समय को 5 दिन से घटाकर 4.5 दिन किया गया है।
- 05ये बदलाव विशेष रूप से किराएदारों, छात्रों और प्रवासी परिवारों के लिए फायदेमंद होंगे।
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भारत सरकार ने LPG सिलेंडर और पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) कनेक्शन से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए नियमों के तहत, PNG कनेक्शन लेने वाले उपभोक्ताओं को अब अपने LPG सिलेंडर को सरेंडर करने की आवश्यकता नहीं है, जिससे उपभोक्ताओं को अधिक लचीलापन मिलेगा। यह निर्णय विशेष रूप से किराएदारों, छात्रों और उन परिवारों के लिए फायदेमंद होगा जो बार-बार स्थान बदलते हैं। इसके अलावा, पेट्रोलियम मंत्रालय की ज्वाइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने बताया कि LPG सिलेंडर की डिलीवरी समय में भी सुधार हुआ है, जो पहले 5 दिन था, अब घटकर 4.5 दिन हो गया है। यह बदलाव ईरान युद्ध और ऊर्जा संकट के बीच उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए किया गया है।
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ये बदलाव उपभोक्ताओं को अधिक लचीलापन और सुविधा प्रदान करेंगे, विशेषकर किराएदारों और छात्रों के लिए।
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