सुप्रीम कोर्ट का फैसला: MP और UP के टीचर्स के लिए TET पास करने की डेडलाइन बढ़ी
सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: MP और UP के लाखों टीचर्स के लिए बड़ी राहत, TET पास करने की डेडलाइन बढ़ी 1 साल
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सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के लगभग 3.36 लाख टीचर्स के लिए टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (TET) पास करने की डेडलाइन को 31 अगस्त, 2028 तक बढ़ा दिया है। कोर्ट ने साल में दो बार परीक्षा आयोजित करने के निर्देश भी दिए हैं, जिससे शिक्षकों को तैयारी का और समय मिलेगा।
- 01सुप्रीम कोर्ट ने TET पास करने की डेडलाइन 1 साल बढ़ाकर 31 अगस्त, 2028 कर दी है।
- 02मध्य प्रदेश में लगभग 1.5 लाख और उत्तर प्रदेश में 1.86 लाख टीचर्स को राहत मिली है।
- 03राज्यों को साल में दो बार TET परीक्षा आयोजित करने का निर्देश दिया गया है।
- 04जो टीचर्स 31 अगस्त, 2028 तक परीक्षा पास नहीं करेंगे, उन्हें नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है।
- 05कोर्ट ने कहा कि बच्चों की शिक्षा की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।
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सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश (MP) और उत्तर प्रदेश (UP) के लगभग 3.36 लाख टीचर्स के लिए टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (TET) पास करने की डेडलाइन को 31 अगस्त, 2028 तक बढ़ा दिया है। इस निर्णय के तहत, टीचर्स को अब एक साल का अतिरिक्त समय मिलेगा। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि सभी राज्यों को साल में दो बार TET परीक्षा आयोजित करनी होगी, ताकि टीचर्स को परीक्षा पास करने का पर्याप्त अवसर मिले। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने कहा कि बच्चों के भविष्य के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा और टीचर्स को अपनी योग्यता साबित करनी होगी। मध्य प्रदेश में लगभग 1.5 लाख और उत्तर प्रदेश में 1.86 लाख टीचर्स को इस फैसले से सीधा लाभ होगा। हालांकि, कोर्ट ने चेतावनी दी है कि 31 अगस्त, 2028 के बाद समय-सीमा को और नहीं बढ़ाया जाएगा।
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इस फैसले से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के लाखों शिक्षकों को अपने करियर को सुरक्षित करने का अवसर मिलेगा।
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