अफजाल अंसारी को हाईकोर्ट से मिली 15 दिन की अंतरिम राहत
Prayagraj News: महाकुंभ में गांजा...विवादित बयान पर सांसद अफजाल अंसारी को अंतरिम राहत
Amar Ujala
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाजीपुर के सपा सांसद अफजाल अंसारी को गांजा को कानूनी मान्यता देने के विवादित बयान पर 15 दिन की अंतरिम राहत दी है। इस दौरान उनके खिलाफ किसी भी उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक रहेगी, जबकि उन्हें स्थायी राहत के लिए ट्रायल कोर्ट में याचिका दाखिल करनी होगी।
- 01अफजाल अंसारी को 15 दिन की अंतरिम राहत मिली है।
- 02गांजा को कानूनी मान्यता देने के बयान पर मामला दर्ज हुआ था।
- 03हाईकोर्ट ने उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक लगाई है।
- 04अंसारी को स्थायी राहत के लिए ट्रायल कोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा।
- 05साधु संतों ने अंसारी के बयान का विरोध किया था।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाजीपुर के सपा सांसद अफजाल अंसारी को गांजा को प्रसाद और बूटी बताने वाले विवादित बयान पर 15 दिन की अंतरिम राहत दी है। इस आदेश के तहत, उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक रहेगी। अंसारी ने एक न्यूज चैनल पर कहा था कि गांजा भगवान का प्रसाद है, जिसे साधु संन्यासी महाकुंभ में सेवन करते हैं। इस बयान के बाद साधु संतों ने विरोध जताया था। इसके चलते गाजीपुर की कोतवाली पुलिस ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। हाईकोर्ट ने अंसारी की याचिका पर सुनवाई करते हुए ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया है कि यदि अंसारी स्थायी राहत के लिए याचिका दाखिल करते हैं, तो उसे शीघ्र निस्तारित किया जाए।
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इस मामले से स्थानीय राजनीति में हलचल मच सकती है और साधु संतों के बीच अंसारी की छवि पर असर पड़ सकता है।
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