चुनाव आयोग ने सोशल मीडिया पर फर्जी सामग्री हटाने के लिए दिए सख्त निर्देश
राजनीतिक दलों को सोशल मीडिया से फर्जी सामग्री तीन घंटे में हटाने को लेकर चुनाव आयोग ने दिए निर्देश
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भारत के चुनाव आयोग ने 2026 के राज्य विधानसभा चुनावों के लिए सोशल मीडिया पर फर्जी सामग्री को तीन घंटे में हटाने का निर्देश दिया है। आयोग ने अब तक 11,000 अवैध पोस्ट हटाए हैं और 3,10,393 शिकायतों का समाधान किया है, जिसमें 96.01% समाधान दर दर्ज की गई है।
- 01चुनाव आयोग ने सोशल मीडिया पर फर्जी सामग्री को तीन घंटे में हटाने का निर्देश दिया।
- 02अब तक 11,000 अवैध पोस्ट हटाए गए हैं।
- 03चुनाव आयोग ने 3,10,393 शिकायतों का समाधान किया है।
- 04सभी राजनीतिक सामग्री को स्पष्ट रूप से लेबल किया जाना चाहिए।
- 0548 घंटे की चुप्पी अवधि का पालन अनिवार्य है।
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भारत के चुनाव आयोग ने शनिवार को 2026 के राज्य विधानसभा चुनावों के लिए सोशल मीडिया पर फर्जी सामग्री के खिलाफ सख्त निर्देश जारी किए। आयोग ने कहा है कि राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को अवैध सामग्री को तीन घंटे के भीतर हटाना होगा। अब तक 11,000 ऐसे पोस्ट हटाए जा चुके हैं और 3,10,393 शिकायतों का समाधान किया गया है, जिसमें 96.01% समाधान दर दर्ज की गई है। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि सभी एआइ-जनित या सिंथेटिक सामग्री को प्रचार के लिए स्पष्ट रूप से लेबल किया जाना चाहिए। इसके अलावा, मतदान के समापन से 48 घंटे पहले किसी भी चुनावी सामग्री का प्रदर्शन रोकने का निर्देश दिया गया है। यह निर्देश असम, केरल, बंगाल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में लागू होगा।
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यह निर्देश चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने और फर्जी जानकारी के प्रसार को रोकने में मदद करेगा।
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