Lalitpur: छह साल के बच्चे के दुष्कर्म मामले में दोषी को मिली आजीवन कारावास की सजा
Lalitpur News: छह साल के मासूम के साथ दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास की सजा

Image: Amar Ujala
ललितपुर में एक विशेष न्यायालय ने छह साल के बच्चे के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में आरोपी अजय कुशवाहा को आजीवन कारावास और ₹50,000 का अर्थदंड सुनाया। यह मामला 2020 में शुरू हुआ था जब बच्चे को एक अज्ञात व्यक्ति ने अपहरण कर लिया था।
- 01अजय कुशवाहा को बालकों के संरक्षण अधिनियम के तहत दोषी पाया गया।
- 02न्यायालय ने उसे आजीवन कारावास और ₹50,000 का अर्थदंड सुनाया।
- 03अर्थदंड की राशि पीड़ित बच्चे को प्रतिकर के रूप में दी जाएगी।
- 04यह मामला 22 जनवरी 2020 को शुरू हुआ जब बच्चे का अपहरण किया गया।
- 05कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आजीवन कारावास का मतलब मृत्यु तक कारावास है।
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ललितपुर में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नवनीत कुमार भारती ने एक छह वर्षीय बच्चे के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में आरोपी अजय कुशवाहा को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और ₹50,000 का अर्थदंड सुनाया। यह मामला 22 जनवरी 2020 को तब शुरू हुआ जब बच्चे को एक अज्ञात व्यक्ति ने छत से उठाकर ले गया और उसके साथ गलत काम किया। बच्चे की मां ने इस घटना की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी की पहचान की और उसे गिरफ्तार किया। न्यायालय में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने सबूत पेश किए, जिसके आधार पर न्यायाधीश ने कुशवाहा को दोषी ठहराया। न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि अर्थदंड की राशि पीड़ित बच्चे को दी जाएगी। न्यायाधीश ने कहा कि आजीवन कारावास का अर्थ है कि आरोपी को उसके शेष जीवनकाल तक जेल में रहना होगा।
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इस मामले से स्थानीय समुदाय में बच्चों की सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ेगी।
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