धर्मशाला में दुकान खाली करने का आदेश, 11 महीने के समझौते पर 11 साल तक कब्जा
Kangra News: 11 माह के समझौता पर 11 साल तक कब्जा, अब खाली करनी होगी दुकान
Amar Ujala
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धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने एक किराएदार की अपील को खारिज करते हुए आदेश दिया है कि उसे एक दुकान खाली करनी होगी। दुकान का किरायानामा केवल 11 महीने के लिए था, लेकिन किराएदार ने 11 साल तक कब्जा बनाए रखा।
- 01जिला न्यायालय ने किराएदार की अपील खारिज की।
- 02दुकान का किरायानामा केवल 11 महीने के लिए था।
- 03किराएदार ने 2011 में 1500 रुपये मासिक किराए पर दुकान ली थी।
- 04किराएदार ने 11 साल तक दुकान पर कब्जा बनाए रखा।
- 05अदालत ने किराएदार को दुकान खाली करने का आदेश दिया।
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धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में जिला एवं सत्र न्यायाधीश चिराग भानू सिंह की अदालत ने एक किराएदार की अपील को खारिज कर दिया है, जिसमें उसने दुकान खाली करने के आदेशों के खिलाफ चुनौती दी थी। अदालत ने कहा कि दुकान का किरायानामा केवल 11 महीने के लिए था, जबकि किराएदार ने 11 साल तक कब्जा बनाए रखा। मकान मालिक ने फरवरी 2011 में दुकान का ग्राउंड फ्लोर 1500 रुपये मासिक किराए पर दिया था। किराएदार का दावा था कि उसके पिता ने 1996 में दुकान ली थी और 2011 में उसने 10 साल की लीज तय की थी। हालांकि, अदालत ने रिकॉर्ड की जांच के बाद पुष्टि की कि 1996 का समझौता 2006 में समाप्त हो चुका था और 2011 का नया किरायानामा केवल 11 महीने के लिए था। अदालत ने स्पष्ट किया कि अवधि समाप्त होने के बाद कब्जा बनाए रखना अवैध है, इसलिए किराएदार को दुकान खाली करनी होगी।
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यह निर्णय अन्य किराएदारों के लिए एक उदाहरण स्थापित करता है कि किरायानामे की शर्तों का पालन करना आवश्यक है।
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