योगी कैबिनेट ने सिंचाई अभियंताओं की प्रमोशन नीति में बदलाव किया
यूपी में सिंचाई इंजीनियर अब 25 वर्ष की सेवा पर लेवल-वन में होंगे प्रमोट, योगी कैबिनेट से मिली मंजूरी
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योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश में सिंचाई विभाग के अभियंताओं के लिए 25 वर्ष की सेवा पर लेवल-वन में प्रमोशन की अनुमति दी है। इससे अभियंताओं की सेवानिवृत्ति से पहले पदों की रिक्तता भरने की संभावना बढ़ी है।
- 01सिंचाई विभाग के अभियंताओं के लिए लेवल-वन में प्रमोशन की उम्र सीमा 27 से घटाकर 25 वर्ष की गई।
- 02इस निर्णय से सेवानिवृत्ति से पहले अभियंताओं को पद पर बने रहने का अवसर मिलेगा।
- 03मौजूदा समय में लेवल-वन के लिए 12 सिविल और 2 मेकेनिकल पद रिक्त हैं।
- 04सरकारी वकीलों की फीस में 50 प्रतिशत तक बढ़ोतरी की गई है।
- 05इस निर्णय से सरकार पर प्रति वर्ष 190 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ आएगा।
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उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ कैबिनेट ने सिंचाई विभाग के अभियंताओं के लिए प्रमोशन नीति में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। अब अभियंता 25 वर्ष की सेवा के बाद लेवल-वन में प्रमोट हो सकेंगे, जबकि पहले यह अवधि 27 वर्ष थी। इस बदलाव से अभियंताओं को सेवानिवृत्ति से पहले पद पर बने रहने का मौका मिलेगा, जिससे पदों की रिक्तता कम होने की संभावना है। वर्तमान में, लेवल-वन के लिए 12 सिविल और 2 मेकेनिकल पद रिक्त हैं। इसके अलावा, कैबिनेट ने सरकारी वकीलों की फीस में 50 प्रतिशत तक बढ़ोतरी का निर्णय लिया है, जिससे सरकार पर प्रति वर्ष लगभग 190 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। यह निर्णय न्याय विभाग के प्रस्ताव पर लिया गया है और इससे जिला न्यायालयों के अधिवक्ताओं की फीस 10 वर्ष बाद बढ़ाई गई है।
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इस निर्णय से अभियंताओं के प्रमोशन में तेजी आएगी और रिक्त पदों की भरपाई होगी।
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