बंगाल में डॉक्टरों की ड्यूटी और प्राइवेट प्रैक्टिस पर नई पाबंदियां
बंगाल में लगातार 24 घंटे ड्यूटी के बाद डॉक्टरों को अगले दिन छुट्टी, ड्यूटी के दौरान प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक
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बंगाल में स्वास्थ्य विभाग ने सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की अनुपस्थिति और प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक लगाने के लिए नए नियम लागू किए हैं। हर महीने डॉक्टरों का ड्यूटी रोस्टर स्वास्थ्य भवन को भेजना होगा, और 24 घंटे ड्यूटी के बाद अगले दिन छुट्टी दी जाएगी।
- 01डॉक्टरों, नर्सों और स्वास्थ्यकर्मियों के लिए बायोमेट्रिक हाजिरी अनिवार्य की गई है।
- 02आपातकालीन विभाग में 24 घंटे निगरानी के लिए कैमरे लगाए जाएंगे, जो स्वास्थ्य भवन द्वारा मॉनिटर किए जाएंगे।
- 03हर अस्पताल में 24 घंटे एक अतिरिक्त असिस्टेंट प्रोफेसर स्तर के डॉक्टर की तैनाती होगी।
- 04डॉक्टरों के लिए सरकारी स्टांप वाला पहचान पत्र अनिवार्य किया जाएगा।
- 05शवों के लिए पैसे मांगने की शिकायतों पर स्वास्थ्य विभाग ने कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है।
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बंगाल में स्वास्थ्य विभाग ने सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की अनुपस्थिति और प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक लगाने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। अब हर अस्पताल को महीने की 25 तारीख तक डॉक्टरों का ड्यूटी रोस्टर स्वास्थ्य भवन को भेजना होगा। ड्यूटी के समय अस्पताल में डॉक्टरों की अनुपस्थिति पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, बायोमेट्रिक हाजिरी सभी स्वास्थ्यकर्मियों के लिए अनिवार्य होगी। आपातकालीन विभाग में 24 घंटे निगरानी के लिए कैमरे लगाए जाएंगे, जिनकी निगरानी स्वास्थ्य भवन द्वारा की जाएगी। नई व्यवस्था के तहत, लगातार 24 घंटे ड्यूटी करने वाले डॉक्टरों को अगले दिन छुट्टी दी जाएगी। इसके साथ ही, शवों के लिए पैसे मांगने की शिकायतों पर स्वास्थ्य विभाग ने कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों की सुरक्षा के लिए अस्पताल परिसरों में सिविल ड्रेस में पुलिस की गश्त भी की जाएगी।
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इन नए नियमों से अस्पतालों में डॉक्टरों की उपस्थिति में सुधार होगा, जिससे मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी।
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