इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश: एफआईआर में अश्लील शब्दों का प्रयोग रोका जाए
High Court : एफआईआर में अश्लील शब्दों व गालियों के हूबहू इस्तेमाल लगे लगाम

Image: Amar Ujala
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एफआईआर में अश्लील शब्दों और गालियों के प्रयोग पर कड़ी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिया है कि एफआईआर में ऐसे शब्दों का प्रयोग न किया जाए। यह आदेश बलिया में एक मारपीट के मामले में जमानत अर्जी खारिज करते हुए दिया गया है।
- 01कोर्ट ने कहा कि एफआईआर एक सार्वजनिक दस्तावेज है, जिसे कोई भी नागरिक पढ़ सकता है।
- 02कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पुलिस को एफआईआर में अपशब्दों को हूबहू नहीं लिखना चाहिए।
- 03अश्लील शब्दों के प्रयोग की समस्या केवल बलिया में नहीं, बल्कि कई अन्य जिलों में भी पाई गई है।
- 04न्यायमूर्ति हरवीर सिंह ने इस मामले में कड़ी टिप्पणी की है कि पुलिस को अधिक संवेदनशील और पेशेवर बनाना आवश्यक है।
- 05कोर्ट ने कहा कि पुलिस को रोजमर्रा की बोलचाल के सभ्य शब्दों का प्रयोग करना चाहिए।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पीड़ित पक्ष द्वारा एफआईआर में अश्लील शब्दों और गालियों के हूबहू इस्तेमाल पर कड़ी नाराजगी जताई है। न्यायमूर्ति हरवीर सिंह की एकल पीठ ने गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिया कि वे इस मामले में तत्काल प्रभाव से दिशा-निर्देश जारी करें। कोर्ट ने बलिया में दर्ज मारपीट के मामले में जमानत अर्जी खारिज करते हुए कहा कि एफआईआर एक सार्वजनिक दस्तावेज है और इसे कोई भी नागरिक पढ़ सकता है। ऐसे में पुलिस अधिकारियों द्वारा अश्लील शब्दों का प्रयोग एक सभ्य समाज की छवि को धूमिल करता है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि कोई पीड़ित अपशब्दों का उल्लेख करता है, तो पुलिस को उन शब्दों को हूबहू लिखने से बचना चाहिए और इसके स्थान पर सामान्य शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। इस आदेश का उद्देश्य पुलिस प्रशासन को अधिक संवेदनशील और पेशेवर बनाना है।
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यह आदेश पुलिस प्रशासन को अधिक संवेदनशील और पेशेवर बनाने का प्रयास है, जिससे समाज में बेहतर कानून व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके।
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