रोहतक में नशा तस्करी के दोषी को 12 साल की सजा और ₹1 लाख का जुर्माना
Rohtak News: नशा तस्करी के दोषी को 12 साल कैद, एक लाख रुपये जुर्माना
Amar Ujala
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रोहतक, हरियाणा में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. भूपेंद्र सिंह ने नशीले पदार्थ की तस्करी के दोषी मनोज को 12 साल कैद और ₹1 लाख का जुर्माना सुनाया। जुर्माना न भरने पर एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
- 01मनोज को 12 साल की कैद और ₹1 लाख का जुर्माना
- 02जुर्माना न भरने पर एक साल की अतिरिक्त सजा
- 032021 में पुलिस ने नशीले पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया
- 04एक किलो 380 ग्राम चरस बरामद हुई
- 05एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला चल रहा था
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रोहतक, हरियाणा में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. भूपेंद्र सिंह ने बुधवार को नशीले पदार्थ की तस्करी के दोषी मनोज को 12 साल की कैद और ₹1 लाख का जुर्माना सुनाया। यदि मनोज जुर्माना नहीं भरता है, तो उसे एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। पुलिस ने 2021 में सूचना के आधार पर मनोज को गिरफ्तार किया था, जब वह नशीले पदार्थ के साथ बाइक पर यात्रा कर रहा था। उसके पास से एक किलो 380 ग्राम चरस बरामद की गई थी। इस मामले में मनोज के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी।
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यह फैसला स्थानीय समुदाय में नशा तस्करी के खिलाफ सख्त कार्रवाई का संदेश देता है।
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