सुप्रीम कोर्ट ने TMC की याचिका पर केंद्रीय कर्मचारियों की तैनाती को लेकर दखल देने से किया इनकार
TMC को झटका, बंगाल में काउंटिंग में केंद्रीय कर्मियों की तैनाती के मामले में सुप्रीम कोर्ट दखल नहीं देगा
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तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने केंद्रीय कर्मचारियों को काउंटिंग सुपरवाइजर नियुक्त करने के चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट ने इस मामले में दखल देने से इनकार कर दिया, जबकि कलकत्ता हाईकोर्ट ने पहले राहत देने से मना कर दिया था।
- 01TMC ने चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।
- 02सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से इनकार कर दिया है।
- 03कलकत्ता हाईकोर्ट ने पहले ही राहत देने से मना कर दिया था।
- 04कपिल सिब्बल ने चुनाव आयोग के फैसले को अनुचित बताया।
- 05चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठाए गए हैं।
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तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने काउंटिंग के दौरान केंद्रीय कर्मचारियों को सुपरवाइजर नियुक्त करने के चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। कपिल सिब्बल, जो TMC के वकील हैं, ने कहा कि यह निर्णय चुनाव की निष्पक्षता को प्रभावित कर सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि आयोग ने राज्य सरकार के नामांकनों की जरूरत का उल्लेख किया था, लेकिन इसे नजरअंदाज किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दखल देने से इनकार कर दिया, जबकि इससे पहले कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी राहत देने से मना कर दिया था। इस मामले में सुनवाई जारी है और TMC ने चुनाव आयोग के फैसले को अनुचित बताया है।
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इस फैसले से चुनाव की प्रक्रिया और निष्पक्षता पर प्रभाव पड़ सकता है, जो कि मतदाताओं और राजनीतिक दलों के लिए महत्वपूर्ण है।
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