जम्मू कोर्ट में एडवोकेट की अग्रिम जमानत याचिका खारिज, हिरासत में पूछताछ जरूरी
जम्मू कोर्ट परिसर में इंटर्न से मारपीट केस में एडवोकेट की अग्रिम जमानत खारिज, कोर्ट ने कहा- 'हिरासत में पूछताछ जरूरी'

Image: Jagran
जम्मू की सेशन कोर्ट ने एडवोकेट अहमद दीन की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। इंटर्न अह्रार बेग पर हमले के मामले में हिरासत में पूछताछ आवश्यक बताई गई। कोर्ट ने कहा कि आरोपित के खिलाफ सबूतों की जांच जारी है।
- 01जम्मू की सेशन कोर्ट ने एडवोकेट अहमद दीन की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की।
- 02इंटर्न अह्रार बेग ने आरोप लगाया कि अहमद दीन ने कोर्ट परिसर में उसके साथ मारपीट की।
- 03पुलिस रिपोर्ट में शिकायतकर्ता के होंठ पर तीन टांके लगाने की जानकारी दी गई है।
- 04अहमद दीन के वकीलों ने कहा कि उन्हें झूठा फंसाया गया है और वे जांच में सहयोग करने को तैयार हैं।
- 05शिकायतकर्ता के वकील ने आरोप लगाया कि अहमद दीन और उसके परिजन शिकायत वापस लेने का दबाव बना रहे हैं।
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जम्मू की सेशन कोर्ट ने एडवोकेट अहमद दीन की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है, जो कि कोर्ट परिसर में इंटर्न अह्रार बेग के साथ कथित मारपीट के मामले में है। 28 अप्रैल 2026 को हुई इस घटना में बेग ने आरोप लगाया था कि अहमद दीन ने उसे कोर्ट के कारिडोर में पीछा किया और हमला कर उसे घायल कर दिया। पुलिस रिपोर्ट में बताया गया है कि बेग के होंठ पर तीन टांके लगे हैं। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कहा कि हिरासत में पूछताछ आवश्यक है, क्योंकि आरोपित के खिलाफ सबूतों की जांच अभी जारी है। अहमद दीन के वकीलों ने कहा कि उन्हें झूठा फंसाया गया है और वे जांच में सहयोग करने को तैयार हैं। वहीं, शिकायतकर्ता के वकील ने कहा कि आरोपित ने जूनियर वकीलों में डर का माहौल पैदा किया है और आरोप लगाया कि अहमद दीन और उसके परिजन शिकायत वापस लेने का दबाव बना रहे हैं।
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इस मामले से कोर्ट परिसर में सुरक्षा और इंटर्न व जूनियर वकीलों के बीच डर का माहौल उत्पन्न हुआ है।
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