अकाल तख्त ने विधानसभा स्पीकर को बेअदबी कानून पर तलब किया
श्री अकाल तख्त सख्त: बेअदबी कानून पर विधानसभा स्पीकर संधवां तलब, आठ मई को पेश होने के आदेश
Amar Ujala
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श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गज्ज ने पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवां को 8 मई को पेश होने का आदेश दिया है। यह निर्णय बेअदबी मामलों में नए कानून पर चर्चा के लिए हुई बैठक में लिया गया, जिसमें सिख विद्वानों ने भाग लिया।
- 01अकाल तख्त ने विधानसभा स्पीकर को तलब किया है।
- 02बैठक में सिख बुद्धिजीवियों और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्यों ने भाग लिया।
- 03स्पीकर को 8 मई को अकाल तख्त साहिब में पेश होने का आदेश दिया गया है।
- 04जत्थेदार ने कहा कि गुरु ग्रंथ साहिब से जुड़े निर्णय के लिए अकाल तख्त की स्वीकृति आवश्यक है।
- 05जागत जोत एक्ट में संशोधन के समय अकाल तख्त और एसजीपीसी को विश्वास में नहीं लिया गया।
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श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गज्ज ने पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवां को 8 मई को अकाल तख्त साहिब में पेश होने का आदेश दिया है। यह निर्णय उस बैठक में लिया गया, जिसमें सिख बुद्धिजीवियों और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्यों ने भाग लिया। जत्थेदार ने कहा कि किसी भी निर्णय के लिए अकाल तख्त की स्वीकृति अनिवार्य है, विशेषकर जब बात गुरु ग्रंथ साहिब से जुड़ी हो। उन्होंने आरोप लगाया कि जागत जोत एक्ट में संशोधन करते समय न तो अकाल तख्त और न ही शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) को विश्वास में लिया गया।
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इस निर्णय का प्रभाव सिख समुदाय पर पड़ सकता है, विशेषकर उन लोगों पर जो बेअदबी के मामलों में सक्रिय हैं।
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