सुप्रीम कोर्ट ने सड़क सुरक्षा के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए
एक्सप्रेसवे को खतरे का गलियारा नहीं बना सकते; रोड पर भारी वाहनों की पार्किंग पर सुप्रीम कोर्ट नाराज, गाइडलाइंस जारी
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सुप्रीम कोर्ट ने सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिसमें भारी वाहनों की पार्किंग पर रोक और अवैध निर्माणों को हटाने के निर्देश शामिल हैं। ये निर्देश सड़क दुर्घटनाओं में बढ़ती मौतों को रोकने के उद्देश्य से हैं।
- 01सुप्रीम कोर्ट ने सड़क सुरक्षा के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
- 02भारी वाहनों की सड़क पर पार्किंग पर प्रतिबंध लगाया गया है।
- 03अवैध निर्माणों को हटाने के लिए कार्रवाई का आदेश दिया गया है।
- 04सड़क दुर्घटनाओं में 30% मौतें राष्ट्रीय राजमार्गों पर होती हैं।
- 05जिला हाईवे सुरक्षा टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा।
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सुप्रीम कोर्ट ने सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जस्टिस जे.के. महेश्वरी और ए.एस. चंदूरकर की पीठ ने कहा कि देश में सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों में से लगभग 30% राष्ट्रीय राजमार्गों पर होती हैं, जबकि ये केवल 2% सड़कें हैं। अदालत ने निर्देश दिया कि भारी वाहनों को सड़क पर पार्क नहीं किया जाएगा और इन्हें केवल निर्धारित पार्किंग क्षेत्रों में खड़ा किया जा सकेगा। इसके अलावा, अवैध निर्माणों को हटाने के लिए जिला मजिस्ट्रेट को कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है। सभी संबंधित विभागों को इन निर्देशों का पालन करने के लिए 60 दिनों का समय दिया गया है। अदालत ने यह भी कहा कि सड़क पर किसी भी नए ढाबे या होटल के निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी। इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) तैयार की जाएगी।
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ये निर्देश सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने में मदद करेंगे, जिससे आम लोगों की सुरक्षा बढ़ेगी।
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