इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मौलाना तौकीर रजा की जमानत अर्जी खारिज की
बरेली हिंसा के मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर रजा को इलाहाबाद हाईकोर्ट से झटका, जमानत अर्जी खारिज

Image: News 18 Hindi
बरेली हिंसा के मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर रजा की जमानत अर्जी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। मौलाना तौकीर रजा, जो वर्तमान में फतेहगढ़ जेल में बंद हैं, ने 26 सितंबर 2025 को हुई हिंसा के मामले में जमानत की मांग की थी।
- 01इलाहाबाद हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने मौलाना तौकीर रजा की जमानत अर्जी खारिज की।
- 02मौलाना तौकीर रजा बरेली हिंसा के मामले में मुख्य आरोपी हैं।
- 03बरेली में 26 सितंबर 2025 को हुई हिंसा के संबंध में कुल दस मुकदमे दर्ज किए गए हैं।
- 04मौलाना तौकीर रजा को बारादरी थाने में दर्ज एफआईआर के मामले में जमानत की गुहार लगाई थी।
- 05वर्तमान में मौलाना तौकीर रजा फतेहगढ़ जेल में बंद हैं।
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प्रयागराज में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल (IMC) के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। जस्टिस अरुण कुमार सिंह देशवाल की सिंगल बेंच ने यह निर्णय लिया। मौलाना तौकीर रजा, जो 26 सितंबर 2025 को बरेली में हुई हिंसा के मास्टरमाइंड माने जाते हैं, ने जेल से बाहर आने के लिए जमानत की मांग की थी। मौलाना वर्तमान में फतेहगढ़ जेल में बंद हैं। बरेली में हुई हिंसा के संबंध में बारादरी थाने में कई एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिनमें मौलाना तौकीर रजा का नाम शामिल है। जमानत याचिका को खारिज करने के बाद, मौलाना ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में जमानत के लिए आवेदन किया था। बारादरी थाने में दर्ज मुकदमे में विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिसमें सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान से बचाने के अधिनियम की धाराएं भी शामिल हैं।
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बरेली हिंसा के मामले में मौलाना तौकीर रजा की गिरफ्तारी और जमानत अर्जी का खारिज होना स्थानीय समुदाय में तनाव को बढ़ा सकता है।
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