दिल्ली HC ने इंजीनियर रशीद को पिता के निधन पर दी अंतरिम जमानत
पिता के निधन पर बारामूला सांसद इंजीनियर रशीद को दिल्ली HC से मिली अंतरिम जमानत, 2 जून तक के लिए राहत

Image: Jagran
दिल्ली उच्च न्यायालय ने बारामूला से सांसद इंजीनियर रशीद को उनके पिता के निधन के कारण 2 जून तक अंतरिम जमानत दी है। वह राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) के एक मामले में तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत में हैं। यह राहत उन्हें अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए मिली है।
- 01अब्दुल रशीद शेख को उनके पिता के निधन के आधार पर अंतरिम जमानत मिली है।
- 02उन्हें 2 जून तक राहत प्रदान की गई है ताकि वह परिवार के साथ रह सकें।
- 03वह राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) के एक मामले में आरोपी हैं और तिहाड़ जेल में बंद हैं।
- 04कोर्ट ने पहले भी उन्हें पिता से अस्पताल में मिलने के लिए राहत दी थी।
- 05इस फैसले के बाद उनके समर्थकों और राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है।
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने बारामूला से सांसद अब्दुल रशीद शेख उर्फ इंजीनियर रशीद को उनके पिता के निधन के चलते 2 जून तक अंतरिम जमानत दी है। रशीद, जो राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) के एक मामले में आरोपी हैं, वर्तमान में तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत में हैं। अदालत ने मानवीय आधार पर उन्हें यह राहत प्रदान की है ताकि वह अपने परिवार के साथ रह सकें और अंतिम संस्कार में शामिल हो सकें। इससे पहले, अदालत ने उन्हें अपने पिता से अस्पताल में मिलने की अनुमति दी थी, जब उनके पिता की तबीयत गंभीर थी। इस नए फैसले के बाद रशीद के समर्थकों और राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया है। वहीं, जांच एजेंसियों ने मामले में कानूनी प्रक्रिया जारी रहने की बात कही है।
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इस फैसले से रशीद के समर्थकों में राहत की भावना है, जबकि कानूनी प्रक्रिया जारी रहने से उनकी स्थिति पर असर पड़ सकता है।
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