मध्य प्रदेश में 1 से 15 जून तक शुरू होगी नई ट्रांसफर पॉलिसी
MP में 1 जून से शुरू हो रही ट्रांसफर पॉलिसी, जानिए 15 दिन तक कैसे होंगे तबादले

Image: Zee News
मध्य प्रदेश में 1 से 15 जून तक अधिकारियों और कर्मचारियों के ट्रांसफर होंगे। यह निर्णय मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में लिया गया। नई नीति के तहत, जो अधिकारी या कर्मचारी पिछले तीन वर्षों से एक ही स्थान पर हैं, उन्हें स्थानांतरित किया जाएगा, लेकिन कुछ विशेष मामलों में छूट भी दी जाएगी।
- 01मध्य प्रदेश सरकार की नई ट्रांसफर पॉलिसी 1 से 15 जून तक लागू होगी।
- 02पिछली बार ट्रांसफर के लिए 30 दिनों की अवधि थी, जबकि इस बार केवल 15 दिन हैं।
- 03शिक्षा विभाग के लिए अलग ट्रांसफर नीति होगी।
- 04पति-पत्नी के तबादलों को सामान्य नीति से बाहर रखा गया है।
- 05यदि कोई कर्मचारी पिछले वर्ष के लक्ष्य पूरे नहीं करता है, तो उसका तबादला पहले भी किया जा सकता है।
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मध्य प्रदेश में 1 से 15 जून तक अधिकारियों और कर्मचारियों के ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू होगी। यह निर्णय मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मोहन कैबिनेट की बैठक में लिया गया था। नई ट्रांसफर पॉलिसी के तहत, जो अधिकारी या कर्मचारी पिछले तीन वर्षों से एक ही स्थान पर कार्यरत हैं, उन्हें स्थानांतरित किया जाएगा। हालांकि, कुछ मामलों में जैसे पति-पत्नी को एक ही स्थान पर पदस्थ करने के लिए छूट दी जाएगी। विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि वे 22 मई से सभी तैयारियों को पूरा कर लें। इसके अलावा, यदि कोई कर्मचारी पिछले वित्तीय वर्ष के निर्धारित लक्ष्य पूरे नहीं कर पाता है, तो उसका तबादला पहले भी किया जा सकता है। इस नीति के तहत, पुलिस विभाग के कर्मचारियों के तबादले 5 जून तक किए जाएंगे।
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इस नई ट्रांसफर पॉलिसी से लंबे समय से एक ही स्थान पर कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों के कार्यस्थल में बदलाव होगा।
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