इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राहुल गांधी की नागरिकता मामले में भाजपा कार्यकर्ता को फटकार लगाई
राहुल गांधी की नागरिकता का मामला... जज ने BJP वर्कर को लगाई फटकार, केस से हुए अलग
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इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने भाजपा कार्यकर्ता विग्नेश शिशिर को राहुल गांधी की कथित ब्रिटिश नागरिकता के मामले में सुनवाई से अलग कर दिया। कोर्ट ने कहा कि शिशिर का सोशल मीडिया पर बयान न्यायालय की गरिमा को ठेस पहुंचाता है।
- 01भाजपा कार्यकर्ता को हाई कोर्ट ने फटकार लगाई
- 02राहुल गांधी की नागरिकता के मामले में सुनवाई से जज ने खुद को अलग किया
- 03कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता ने राजनीतिक लाभ के लिए प्रक्रिया का दुरुपयोग किया
- 04सोशल मीडिया पर दिए गए बयानों को लेकर कोर्ट ने आपत्ति जताई
- 05राहुल गांधी को सुनवाई का अवसर देने का आदेश स्थगित किया गया
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इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने भाजपा कार्यकर्ता विग्नेश शिशिर को राहुल गांधी की कथित ब्रिटिश नागरिकता से संबंधित याचिका पर सुनवाई से अलग कर दिया। जस्टिस सुभाष विद्यार्थी ने शिशिर की सोशल मीडिया गतिविधियों पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि उनका आचरण न्यायालय की गरिमा को ठेस पहुंचाता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता ने राजनीतिक लाभ के लिए न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग किया। सुनवाई के दौरान, सरकारी वकील ने भी शिशिर के सोशल मीडिया पोस्ट का बचाव नहीं किया। इससे पहले, कोर्ट ने राहुल गांधी को नोटिस जारी करने का संकेत दिया था, लेकिन अब उन्होंने सुनवाई का अवसर देने का आदेश स्थगित कर दिया है।
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इस मामले का राजनीतिक असर हो सकता है, खासकर राहुल गांधी की छवि पर।
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