सुप्रीम कोर्ट ने थ्री लैंग्वेज रूल पर केंद्र और CBSE को भेजा नोटिस
थ्री लैंग्वेज रूल को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र और CBSE को भेजा नोटिस

Image: Aaj Tak
सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत कक्षा 9 और 10 में दो भारतीय भाषाओं के साथ तीन भाषाएं पढ़ने के अनिवार्य नियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने CBSE और सरकार को चार हफ्ते में जवाब देने का निर्देश दिया है।
- 01सुप्रीम कोर्ट ने CBSE के थ्री लैंग्वेज रूल पर नोटिस जारी किया है, जिसमें दो भारतीय भाषाएं पढ़ना अनिवार्य है।
- 02कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के तर्क को सुना, जिसमें कहा गया कि नए नियम से छात्रों पर मानसिक दबाव पड़ेगा।
- 03सीबीएसई का नया नियम 1 जुलाई 2026 से लागू होगा, जिसमें छात्रों को R1, R2 और R3 भाषाएं पढ़नी होंगी।
- 04विदेशी भाषाएं केवल तब चुनी जा सकेंगी जब कम से कम दो भाषाएं भारतीय हों।
- 05सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई 15 या 16 जुलाई को तय की है।
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सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत कक्षा 9वीं और 10वीं में दो भारतीय भाषाओं के साथ तीन भाषाएं पढ़ने के अनिवार्य नियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत और अन्य न्यायाधीशों की पीठ ने CBSE और केंद्र सरकार को चार हफ्ते में जवाब देने का निर्देश दिया है। याचिकाकर्ताओं ने तर्क किया कि दो अतिरिक्त भाषाएं जोड़ने से छात्रों पर मानसिक दबाव पड़ेगा, जिससे उनकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी प्रभावित होगी। नए नियम के अनुसार, छात्रों को R1, R2 और R3 भाषाएं पढ़नी होंगी, जिनमें से कम से कम दो भारतीय भाषाएं होनी चाहिए। विदेशी भाषाओं का विकल्प केवल तभी उपलब्ध होगा जब अन्य दो भाषाएं भारतीय हों। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई 15 या 16 जुलाई को तय की है, लेकिन इस समय थ्री लैंग्वेज रूल पर कोई रोक नहीं लगाई है।
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इस निर्णय से छात्रों की भाषा शिक्षा पर प्रभाव पड़ेगा, विशेषकर उन छात्रों पर जो बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं।
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