ठाणे में सड़क दुर्घटना में दिव्यांग हुए व्यक्ति को मिलेगा ₹47.78 लाख का मुआवजा
Motor Accident Claim: रोड एक्सिडेंट में टांग गंवाने वाले को मिलेगा ₹47.78 लाख का मुआवजा, आ गया फैसला
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ठाणे, महाराष्ट्र में एक मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने 42 वर्षीय परेश बाबूराव नाइक को सड़क दुर्घटना में टांग गंवाने के लिए ₹47.78 लाख का मुआवजा देने का आदेश दिया है। यह मुआवजा भविष्य की आय की हानि और चिकित्सा खर्चों को ध्यान में रखते हुए तय किया गया है।
- 01परेश बाबूराव नाइक को सड़क दुर्घटना में टांग गंवाने के लिए मुआवजा मिला।
- 02मुआवजे की कुल राशि ₹47.78 लाख है।
- 03टेम्पो मालिक को पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराया गया।
- 04मामला मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल में गया।
- 05दिव्यांगता प्रमाणपत्र में 50% स्थायी दिव्यांगता बताई गई थी।
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ठाणे जिले, महाराष्ट्र में एक मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने ₹47.78 लाख का मुआवजा देने का आदेश दिया है। यह फैसला 42 वर्षीय परेश बाबूराव नाइक के मामले में आया, जिन्होंने एक सड़क दुर्घटना में अपनी दाहिनी टांग गंवाई। यह घटना 1 अक्टूबर 2020 को हुई थी, जब नाइक की मोटरसाइकिल एक ऑटो से टकरा गई और उसके बाद एक तेज़ टैम्पो ने उन्हें घायल कर दिया। नाइक को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी टांग को घुटने के नीचे से काटना पड़ा। ट्रिब्यूनल ने टेम्पो मालिक को पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराते हुए मुआवजे में भविष्य की आय की हानि के लिए ₹28.80 लाख, भविष्य की संभावनाओं के लिए ₹11.52 लाख और चिकित्सा खर्चों के लिए ₹4.76 लाख शामिल किए।
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यह मुआवजा पीड़ित के लिए आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगा, जिससे वह अपनी चिकित्सा और जीवन यापन के खर्चों को पूरा कर सकेगा।
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