दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला: लुक आउट सर्कुलर जारी करने के लिए केवल कर्ज न चुकाने का आधार नहीं
दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा फैसला: सिर्फ कर्ज न चुकाने पर जारी नहीं हो सकता लुक आउट सर्कुलर
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दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि किसी व्यक्ति के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर (एलओसी) केवल कर्ज न चुकाने के आधार पर जारी नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने 23 याचिकाकर्ताओं के खिलाफ पहले जारी किए गए एलओसी को रद कर दिया और कहा कि इसकी वैधता की जिम्मेदारी जारी करने वाली एजेंसी की होती है।
- 01लुक आउट सर्कुलर केवल कर्ज न चुकाने पर नहीं जारी किया जा सकता।
- 02कोर्ट ने 23 याचिकाकर्ताओं के खिलाफ जारी एलओसी को रद किया।
- 03एलओसी की वैधता की जिम्मेदारी जारी करने वाली एजेंसी की होती है।
- 04याचिकाकर्ताओं को विदेश यात्रा की सूचना 48 घंटे पहले देनी होगी।
- 05एलओसी की समय-समय पर समीक्षा होनी चाहिए।
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दिल्ली हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि किसी व्यक्ति के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर (एलओसी) केवल कर्ज न चुकाने के आधार पर जारी नहीं किया जा सकता। न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव की पीठ ने स्पष्ट किया कि एलओसी एक दंडात्मक कार्रवाई है और इसे तब तक नहीं जारी किया जा सकता जब तक कि व्यक्ति पर गबन या हेराफेरी का आरोप न हो। कोर्ट ने 23 याचिकाकर्ताओं के खिलाफ पहले जारी किए गए एलओसी को रद कर दिया और कहा कि एलओसी की वैधता की जिम्मेदारी पूरी तरह से उसे जारी करने वाली एजेंसी की होती है। इसके अलावा, याचिकाकर्ताओं को विदेश यात्रा करने से पहले संबंधित विभाग को 48 घंटे की सूचना देनी होगी। पीठ ने यह भी कहा कि एलओसी अनिश्चित काल के लिए जारी नहीं किया जा सकता और इसकी समय-समय पर समीक्षा आवश्यक है। यह निर्णय विभिन्न वित्तीय संस्थानों और जांच एजेंसियों के अनुरोध पर जारी किए गए एलओसी को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आधारित है।
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इस निर्णय से उन व्यक्तियों को राहत मिली है जो केवल कर्ज न चुकाने के कारण एलओसी के तहत फंसे थे। यह सुनिश्चित करता है कि एलओसी का उपयोग उचित कानूनी आधार पर किया जाए।
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