मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 की मेरिट लिस्ट पर विवाद, कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला
फिर विवादों में प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 की मेरिट लिस्ट, कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित, जानें पूरा मामला
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मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आयोजित प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 की मेरिट लिस्ट विवाद में है। उच्च न्यायालय ने 5% बोनस अंक के मामले में सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा है, जिसमें अपात्र उम्मीदवारों को अंक दिए जाने का आरोप है।
- 01मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 की मेरिट लिस्ट विवाद में है।
- 02कोर्ट ने अपात्र उम्मीदवारों को 5% बोनस अंक देने के मामले में सुनवाई की।
- 03याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि 14,964 उम्मीदवारों ने गलत तरीके से बोनस अंक प्राप्त किए।
- 04कोर्ट ने 27 फरवरी 2026 को जारी मेरिट लिस्ट को रद्द करने की मांग की है।
- 05नए मेरिट सूची में केवल वैध आरसीआई प्रमाणपत्र धारकों को बोनस अंक देने की मांग की गई।
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मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आयोजित प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 की मेरिट लिस्ट विवादों में घिर गई है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की जबलपुर बेंच में सुनवाई के दौरान, जस्टिस विशाल धगट ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रखा है। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि 5% बोनस अंक केवल उन उम्मीदवारों को मिलने चाहिए थे जिनके पास भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त विशेष शिक्षा का डिप्लोमा है। लेकिन चयन सूची में करीब 14,964 उम्मीदवारों ने खुद को इस श्रेणी में दिखाकर अंक प्राप्त कर लिए। यह संख्या भारतीय पुनर्वास परिषद के आधिकारिक आंकड़ों से कहीं अधिक है। याचिका में नई मेरिट सूची जारी करने की मांग की गई है, जिसमें केवल वैध आरसीआई प्रमाणपत्र धारकों को ही बोनस अंक दिए जाएं।
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यदि कोर्ट ने मेरिट सूची को रद्द किया, तो इससे वास्तविक और पात्र उम्मीदवारों को मौका मिलेगा।
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