बुलंदशहर में पिता को नाबालिग बेटी से दुष्कर्म के मामले में आजीवन कारावास की सजा
Bulandshahr: पिता ने नाबालिग बेटी से किया था रेप, कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा
Nbt NavbharattimesImage: Nbt Navbharattimes
बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश में एक विशेष पॉक्सो अदालत ने नाबालिग बेटी से दुष्कर्म के दोषी पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर ₹20,000 का अर्थदंड भी लगाया। यह मामला 6 अप्रैल 2021 को दर्ज हुआ था, जब पीड़िता ने अपनी मां को फोन पर आपबीती सुनाई।
- 01विशेष पॉक्सो अदालत ने पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
- 02आरोपी पर ₹20,000 का अर्थदंड भी लगाया गया।
- 03यह मामला 6 अप्रैल 2021 को दर्ज हुआ था।
- 04पीड़िता ने अपने पिता पर दुष्कर्म का आरोप लगाया।
- 05अदालत ने वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया।
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बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश में एक विशेष पॉक्सो अदालत ने एक पिता को अपनी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करने के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश विनीत चौधरी ने आरोपी पर ₹20,000 का अर्थदंड भी लगाया। यह मामला 6 अप्रैल 2021 को तब शुरू हुआ जब पीड़िता ने अपनी मां को फोन पर बताया कि उसके पिता ने उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना के बाद आरोपी फरार हो गया था, लेकिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। सुनवाई के दौरान, पीड़िता और उसकी मां ने अपने बयानों से मुकरने की कोशिश की, लेकिन वैज्ञानिक साक्ष्यों, जैसे कि एफएसएल रिपोर्ट में स्पर्म मैच होने की पुष्टि, ने अदालत को आरोपी को दोषी ठहराने के लिए मजबूर किया। अदालत ने कहा कि ऐसे अपराधी समाज के लिए कैंसर की तरह हैं।
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इस फैसले से समाज में दुष्कर्म के मामलों के प्रति जागरूकता बढ़ेगी और ऐसे अपराधों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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