हिमाचल पंचायत चुनाव में पुनर्मतगणना के लिए नई गाइडलाइन जारी
हिमाचल पंचायत चुनाव: पुनर्मतगणना के लिए 10 मिनट के भीतर लिखित में करना होगा आवेदन, गाइडलाइन जारी

Image: Amar Ujala
हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनावों के लिए नई गाइडलाइन के अनुसार, मतगणना के बाद प्रत्याशियों को पुनर्मतगणना के लिए केवल 10 मिनट का समय मिलेगा। आवेदन लिखित में देना अनिवार्य होगा और मौखिक अनुरोध स्वीकार नहीं किए जाएंगे। मतगणना प्रक्रिया में सीसीटीवी और वीडियोग्राफी अनिवार्य होगी।
- 01मतगणना के बाद पुनर्मतगणना के लिए केवल 10 मिनट का समय दिया जाएगा।
- 02रिकाउंटिंग के लिए आवेदन केवल लिखित में स्वीकार किया जाएगा।
- 03मतपत्रों को रंग के आधार पर अलग किया जाएगा और मिश्रित कर बंडल बनाए जाएंगे।
- 04सीसीटीवी और वीडियोग्राफी सभी मतगणना केंद्रों पर अनिवार्य होगी।
- 05मतगणना में केवल संबंधित वार्ड के एजेंट को ही अनुमति होगी।
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हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनावों के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है, जिसमें मतगणना प्रक्रिया को पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। मतगणना के बाद प्रत्याशियों को पुनर्मतगणना के लिए केवल 10 मिनट का समय दिया जाएगा। इस अवधि में आवेदन केवल लिखित रूप में स्वीकार किया जाएगा, मौखिक अनुरोधों को मान्यता नहीं दी जाएगी। रिटर्निंग अधिकारी आवेदन को स्वीकार, आंशिक रूप से स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं, और अस्वीकृति के मामले में कारण भी बताना होगा। मतपत्रों को रंग के आधार पर अलग किया जाएगा और इसके बाद मिश्रित कर 25-25 के बंडल बनाए जाएंगे। सभी मतगणना केंद्रों पर सीसीटीवी और वीडियोग्राफी की व्यवस्था अनिवार्य होगी, जिससे प्रक्रिया की निगरानी की जा सके। इसके अलावा, केवल संबंधित वार्ड के एजेंटों को मतगणना कक्ष में बैठने की अनुमति होगी।
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नई गाइडलाइन से चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी और मतदाताओं का विश्वास मजबूत होगा।
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