खान सर को मिली राहत, गिरफ्तारी पर स्टे
'मन होगा तो आ सकते हैं, नहीं तो कोई जरूरत नहीं', पढ़ें खान सर के वकील की पूरी दलील
Image: Nbt Navbharattimes
खान सर के वकील ने अदालत में दलील दी कि उन्हें गिरफ्तारी से राहत मिली है, हालांकि अग्रिम जमानत नहीं मिली। कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर स्टे लगा दिया है। अगली सुनवाई की तारीख अभी तय नहीं हुई है।
- 01खान सर के खिलाफ हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज है।
- 02कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर स्टे लगाया है, जिससे पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकती।
- 03अग्रिम जमानत पर सुनवाई अगली तारीख को होगी।
- 04खान सर के वकील ने कहा कि उन्हें अंतरिम राहत मिली है।
- 05अगली सुनवाई में खान सर की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है।
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खान कोचिंग सेंटर के बाहर हुई फायरिंग मामले में फैसल खान को राहत मिली है। सिविल कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर स्टे लगा दिया है, हालांकि उन्हें अग्रिम जमानत नहीं मिली है। खान सर के खिलाफ हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज है। वकील अरविंद कुमार मव्वार ने अदालत में दलील दी कि उन्हें अंतरिम प्रोटेक्शन बेल मिली है, जिससे अब वे स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं। अगली सुनवाई की तारीख अभी तय नहीं हुई है, लेकिन वकील ने बताया कि खान सर को अदालत में आने की आवश्यकता नहीं है, यदि वे चाहें तो आ सकते हैं। वकील ने कहा कि अदालत ने उनकी दलीलें मान ली हैं, जिसके चलते अंतरिम राहत प्रदान की गई है।
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खान सर की गिरफ्तारी पर स्टे से उनके छात्रों और उनके कोचिंग सेंटर के संचालन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
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