सुप्रीम कोर्ट ने CBSE को दी सख्त चेतावनी, शुक्रवार तक रिजल्ट घोषित करने का निर्देश
'शुक्रवार तक समस्या सुलझाने के लिए दिन-रात काम करें', सुप्रीम कोर्ट ने CBSE को जारी किया नोटिस; क्या है मामला?

Image: Jagran
सुप्रीम कोर्ट ने CBSE को निर्देश दिया कि वह वेस्ट एशियाई देशों के कॉलेजों में छात्रों के एडमिशन के लिए 12वीं क्लास की इम्प्रूवमेंट परीक्षा के नतीजे शुक्रवार तक घोषित करे। यह आदेश एक छात्र की याचिका पर दिया गया है, जिसने रिजल्ट की देरी के कारण एडमिशन प्रक्रिया में बाधा का सामना किया है।
- 01सुप्रीम कोर्ट ने CBSE को शुक्रवार तक रिजल्ट घोषित करने का आदेश दिया है।
- 02याचिकाकर्ता छात्र ने कहा कि रिजल्ट न मिलने से उसके एकेडमिक करियर पर बुरा असर पड़ा है।
- 03कोर्ट ने CBSE से कहा कि वह दिन-रात काम करे ताकि छात्रों के हितों की रक्षा हो सके।
- 04बोर्ड के वकील ने और समय मांगा, जिसे कोर्ट ने ठुकरा दिया।
- 05याचिकाकर्ता ने बोर्ड के खिलाफ बार-बार अनुरोध करने के बावजूद कोई जवाब नहीं मिलने की बात कही।
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सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) को निर्देश दिया है कि वह वेस्ट एशियाई देशों के कॉलेजों में छात्रों के एडमिशन के लिए 12वीं क्लास की इम्प्रूवमेंट परीक्षा के नतीजे जल्द से जल्द घोषित करे। यह आदेश जस्टिस मनमोहन और विजय बिश्नोई की बेंच ने एक छात्र की याचिका पर दिया, जिसने रिजल्ट की देरी के कारण एडमिशन प्रक्रिया में बाधा का सामना किया है। कोर्ट ने CBSE से कहा कि वह शुक्रवार तक एक योजना पेश करे और इसके लिए दिन-रात काम करे। याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि रिजल्ट न मिलने से छात्र के करियर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। बोर्ड के वकील ने और समय मांगा, लेकिन बेंच ने यह मांग ठुकरा दी। याचिकाकर्ता ने बताया कि उसके रिजल्ट का स्टेटस 'RL (रिजल्ट बाद में)' दिखाया गया था और बार-बार अनुरोध करने के बावजूद बोर्ड ने कोई जवाब नहीं दिया।
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इस निर्णय से छात्रों की शैक्षणिक स्थिति में सुधार होगा और उन्हें समय पर एडमिशन प्रक्रिया पूरी करने में मदद मिलेगी।
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