पटना में फैजल खान की अंतरिम जमानत पर सुनवाई, वकीलों ने दीं दलीलें
फैजल खान के पक्ष और विपक्ष में कोर्ट में क्या दलीलें दी गईं, यहां पढ़ें

Image: Zee News
पटना में फैजल खान की अंतरिम जमानत पर सुनवाई में उनके वकील ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उन्हें गलत तरीके से फंसाया है। सरकारी वकील ने सुरक्षा लाइसेंस के संदर्भ में सवाल उठाए। न्यायालय ने खान की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।
- 01फैजल खान के वकील ने कहा कि पुलिस ने गलत तरीके से केस दर्ज किया है।
- 02FIR में आरोप है कि खान के गार्ड ने उनके कहने पर गोली चलाई थी।
- 03सरकारी वकील ने गार्ड के लाइसेंस और उसके मैनपुरी में हत्या के संदर्भ में दलीलें दीं।
- 04फैजल खान के गार्ड पहले दिल्ली में काम कर चुके थे।
- 05न्यायमूर्ति रुपेश देब ने खान की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी।
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पटना में मंगलवार को फैजल खान उर्फ खान सर की अंतरिम जमानत पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान, खान के वकील अरविन्द मौवार ने दावा किया कि पुलिस ने उन्हें गलत तरीके से फंसाया है। उन्होंने कहा कि यह आरोप उनके बॉडीगार्ड के बयान पर आधारित है, जिसमें कहा गया है कि खान ने गोली चलाने के लिए नहीं कहा था। FIR में उल्लेख है कि एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें गोली चलाने का मामला है। सरकारी वकील राजेश कुमार ने गार्ड प्रदीप कुमार के लाइसेंस और उसके पिछले अपराध के संदर्भ में सवाल उठाए, यह कहते हुए कि वह बिहार में भय फैलाने के लिए आया है। इस पर खान के वकील ने बताया कि गार्ड पहले दिल्ली में काम कर चुके थे और बाद में पटना में खान के बॉडीगार्ड बने। सुनवाई के अंत में, न्यायमूर्ति रुपेश देब ने खान की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी।
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इस मामले का स्थानीय सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर प्रभाव पड़ सकता है।
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