हरियाणा में खैर के पेड़ों की अवैध कटाई पर वन्य जीव निरीक्षक निलंबित
Haryana: खैर के पेड़ों की अवैध कटाई पर वन्य जीव निरीक्षक निलंबित, यमुनानगर के कलेसर क्षेत्र में 3253 पेड़ काटे

Image: Amar Ujala
हरियाणा के यमुनानगर जिले में खैर के पेड़ों की अवैध कटाई के मामले में वन्य जीव निरीक्षक लीलू राम को निलंबित किया गया है। जांच में पता चला कि कलेसर क्षेत्र में 3253 पेड़ काटे गए, जिसमें 1473 नए और 1780 पुराने पेड़ शामिल हैं। यह कार्रवाई वन विभाग की गंभीर लापरवाही के चलते की गई है।
- 01कलेसर क्षेत्र में खैर के पेड़ों की अवैध कटाई की शिकायतों के बाद वन विभाग ने कार्रवाई की।
- 02जांच समिति ने 4 मई 2026 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।
- 03लीलू राम के निलंबन का मुख्यालय पंचकूला रहेगा।
- 04रिपोर्ट में पेड़ों की कटाई की जिम्मेदारी लीलू राम पर डाली गई है।
- 05यह मामला हरियाणा सिविल सेवा नियमों के तहत निलंबन का कारण बना।
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यमुनानगर जिले में खैर के पेड़ों की अवैध कटाई के गंभीर मामले में हरियाणा वन विभाग ने सख्त कार्रवाई की है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, हरियाणा ने कलेसर राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव विहार के इंचार्ज वन्य जीव निरीक्षक लीलू राम को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। यह निर्णय तब लिया गया जब वन विभाग को अखबारों और अन्य विश्वसनीय स्रोतों से खैर के पेड़ों की अवैध कटाई की शिकायतें मिलीं। इसके बाद मुख्य वन संरक्षक (वन्य जीव) गुरुग्राम की अध्यक्षता में एक जांच समिति का गठन किया गया। समिति ने 4 मई 2026 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें खुलासा हुआ कि कलेसर क्षेत्र में कुल 3253 खैर के पेड़ों की अवैध कटाई हुई। इनमें से 1473 नए और 1780 पुराने पेड़ शामिल हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि लीलू राम की जिम्मेदारी थी कि इस तरह की कटाई न हो, लेकिन उनकी लापरवाही के कारण इतनी बड़ी संख्या में पेड़ों की कटाई हुई। इस लापरवाही के चलते उन्हें हरियाणा सिविल सेवा नियमों के तहत निलंबित किया गया है।
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इस कार्रवाई से स्थानीय वन्य जीवों और पर्यावरण की सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा, जिससे क्षेत्र में जैव विविधता को बनाए रखने में मदद मिलेगी।
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