जम्मू: पूर्व एनसीबी हवलदार कुलदीप दीक्षित के खिलाफ छेड़छाड़ के आरोपों पर अदालत ने जांच को दी मंजूरी
Jammu News: सैंपल से छेड़छाड़ के आरोपों में घिरे पूर्व एनसीबी हवलदार के खिलाफ होगी जांच, अदालत ने दी मंजूरी

Image: Amar Ujala
जम्मू में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पूर्व हवलदार कुलदीप दीक्षित के खिलाफ एनडीपीएस मामले में जांच को अदालत ने 120 दिन की अवधि के लिए बढ़ा दिया है। आरोप है कि उन्होंने जब्त किए गए मादक पदार्थों के नमूनों से छेड़छाड़ की और आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया।
- 01अदालत ने जांच अवधि 90 से बढ़ाकर 120 दिन की की।
- 02कुलदीप दीक्षित पर जब्त मादक पदार्थों से छेड़छाड़ का आरोप है।
- 03जांच में 16 ग्राम हेरोइन और 8 कैप्सूल ट्रामाडोल बरामद हुए।
- 04दीक्षित को 28 फरवरी 2026 को सरकारी सेवा से बर्खास्त किया गया।
- 05जांच रिकॉर्ड जम्मू से दिल्ली स्थानांतरित किया गया।
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नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के पूर्व हवलदार कुलदीप दीक्षित के खिलाफ एनडीपीएस मामले में अदालत ने जांच को आगे बढ़ाने की अनुमति दी है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सांबा ने जांच की अवधि 90 दिनों से बढ़ाकर 120 दिन कर दी है। एनसीबी ने अदालत में कहा कि दीक्षित की भूमिका से जुड़े कई तथ्य सामने आए हैं, जिसमें आरोप है कि उन्होंने जब्त किए गए मादक पदार्थों के नमूनों से छेड़छाड़ की और आधिकारिक पद का दुरुपयोग कर आरोपियों को लाभ पहुंचाने का प्रयास किया। जांच में 16 ग्राम हेरोइन और ट्रामाडोल की 8 कैप्सूल बरामद की गई हैं, जो दीक्षित के अवैध मादक पदार्थ गतिविधियों से संबंध दर्शाती हैं। दीक्षित को 28 फरवरी 2026 को सरकारी सेवा से बर्खास्त किया गया और 2 मार्च 2026 को गिरफ्तार किया गया। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए जांच रिकॉर्ड को जम्मू जोनल यूनिट से दिल्ली जोनल यूनिट में स्थानांतरित किया गया है। अदालत ने कहा कि गंभीर अपराधों की सच्चाई सामने लाने के लिए विस्तृत जांच जरूरी है।
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इस मामले की जांच से जम्मू में मादक पदार्थों की तस्करी और संबंधित अपराधों की सच्चाई सामने आ सकती है।
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