नीतीश कुमार ने पूर्व मुख्यमंत्रियों के लिए आजीवन बंगला कानून बनाया
ऐ भाई नीतीश! ये काम जल्दी से जल्दी करो! लालू के लगातार फोन के बाद नीतीश ने बनाया पूर्व CM को आजीवन बंगला कानून
Image: Nbt Navbharattimes
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन सरकारी आवास देने के लिए एक कानून बनाया है, जो लालू यादव के लगातार आग्रह के बाद संभव हुआ। इस कानून में पति-पत्नी दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों के लिए एक ही बंगला आवंटित करने का प्रावधान है।
- 01नीतीश कुमार ने 'बंगला कानून' बनाया, जो पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन सरकारी आवास देने की अनुमति देता है।
- 02लालू यादव ने नीतीश से इस कानून के लिए बार-बार अनुरोध किया।
- 03कानून में प्रावधान है कि यदि पति-पत्नी दोनों पूर्व मुख्यमंत्री हैं, तो उन्हें केवल एक बंगला मिलेगा।
- 042019 में पटना हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन बंगला देने का प्रावधान खत्म कर दिया था।
- 05राबड़ी देवी को नया बंगला आवंटित किया गया है, लेकिन उन्होंने 10, सर्कुलर रोड आवास खाली करने से इनकार किया।
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बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन सरकारी आवास देने के लिए एक नया कानून बनाया है, जिसे 'बंगला कानून' कहा जा रहा है। यह कानून लालू यादव के लगातार आग्रह के बाद अस्तित्व में आया। अरुण सिन्हा की किताब में उल्लेखित है कि लालू यादव ने नीतीश से कई बार इस कानून के लिए अनुरोध किया था। इस कानून के तहत, यदि पति और पत्नी दोनों पूर्व मुख्यमंत्री हैं, तो उन्हें केवल एक ही बंगला आवंटित किया जाएगा। हालांकि, 2019 में पटना हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन बंगला देने का प्रावधान समाप्त कर दिया था। वर्तमान में, राबड़ी देवी को नया बंगला आवंटित किया गया है, लेकिन उन्होंने 10, सर्कुलर रोड आवास को खाली करने से इनकार कर दिया है। इस मुद्दे पर राजनीतिक विवाद उत्पन्न हो गया है, और राज्य सरकार ने उन्हें बंगला खाली करने के लिए 15 दिनों की मोहलत दी है।
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इस कानून से पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी आवास की सुविधा मिलेगी, जिससे राजनीतिक समीकरण प्रभावित हो सकते हैं।
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