खान सर को पटना कोचिंग विवाद में मिली अंतरिम राहत, गिरफ्तारी पर रोक
पटना कोचिंग विवाद केस में खान सर को बड़ी राहत, कोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक

Image: Zee News
पटना के कोचिंग विवाद में आरोपी खान सर (फैजल खान) को अदालत से अंतरिम राहत मिली है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। अगली सुनवाई तक उन पर किसी भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।
- 01खान सर को पटना जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत से अंतरिम राहत मिली है।
- 02अगली सुनवाई तक खान सर की गिरफ्तारी नहीं हो सकेगी।
- 03बचाव पक्ष ने अदालत को बताया कि खान सर की प्रत्यक्ष आपराधिक भूमिका नहीं है।
- 04कोचिंग संस्थान से जुड़े दो गार्डों की भूमिका संदिग्ध पाई गई है।
- 05खान सर ने अपनी अग्रिम जमानत याचिका 6 जून को दायर की थी।
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पटना के कोचिंग विवाद में आरोपी खान सर (फैजल खान) को अदालत से महत्वपूर्ण अंतरिम राहत मिली है। पटना जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने उनके खिलाफ किसी भी दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है, जिससे उनकी गिरफ्तारी की आशंका टल गई है। मंगलवार, 9 जून को हुई सुनवाई में बचाव पक्ष ने अदालत को बताया कि खान सर का इस मामले में कोई प्रत्यक्ष आपराधिक संबंध नहीं है। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह निर्णय लिया। यह मामला पटना के कदम कुआं थाना क्षेत्र के एक कोचिंग संस्थान से जुड़ा है, जहां कथित तौर पर फायरिंग की घटना हुई थी। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की थी, जिसमें कोचिंग संस्थान के दो गार्डों की भूमिका संदिग्ध पाई गई है। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पहले भी पुलिस से केस डायरी और जांच से संबंधित दस्तावेज मांगे थे।
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खान सर की गिरफ्तारी पर रोक से उनके छात्रों और कोचिंग संस्थान के अन्य सदस्यों में राहत की भावना है।
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